पूर्व महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में !
6 नवंबर तक पूछताछ के आगे ईडी को नहीं मिली 9 दिन की कस्टडी
पूर्व महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में !
ईडी को नहीं मिली 9 दिन की आगे कस्टडी।
एक नवंबर को इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए पूर्व महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख की कस्टडी को विशेष अवकाश कोर्ट के जस्टिस पीआर सित्रे ने बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी है और अब कांग्रेस कोटे के पूर्व मंत्री देशमुख 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं।
ईडी अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनीलांड्रिंग मामले की जांच कर रही है। मार्च में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बार और रेस्ट्राँ से सौ करोड़ उगाही के आरोप लगाकर सुर्खियां बटोरी थी।
मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और अप्रैल माह में देशमुख के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
फिर मामले में ईडी की एंट्री हुई और 12 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने पूर्व महाराष्ट्र गृहमंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया था।
आज की तारीख में आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह महाराष्ट्र सरकार को बताये बिना गुमशुदा चल रहे हैं। यानि मामले का शिकायत करता नदारद है और महाराष्ट्र सरकार इसे राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ रही है। इस मामले में मंत्री का बेटा हृषिकेश देशमुख और सचिव हिरासत में चल रहे हैं।
पदचिह्न टाइम्स।