आचार संहिता लागू अब सरकारी संपत्ति से नेताओं के पोस्टर बैनर की सफाई !
सरकारी भवनों से 48 घंटे में और निजी संपत्ति से 72 घंटे में चुनाव प्रचार सामग्री हटेगी।
उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने पूरे प्रदेश से 48 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति से नेताओं की चुनावी सामग्री हटाने के आदेश जारी किए हैं।
निजी संपत्ति में यदि स्वीकृति और भुगतान के बिना बैनर – पोस्टर चस्पा किए गए हैं तो इंहें 72 घंटे में हटा दिया जायेगा।
आम नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर चुनाव संबंधी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आचार संहिता लागू होते ही सत्ता पक्ष के नेता सरकारी वाहन और सुविधाओं का उपयोग चुनाव कार्यों में नहीं कर पायेंगे।
डिस्ट्रिक इलेक्शन आफिसर, विधानसभा के व्यय निरीक्षक अधिकारी और वीडियोग्राफी टीम को चुनाव आचार संहिता के कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा चुकी है।
नेताओं की हर छोटी – बड़ी हरकत पर निगरानी के साथ पैसा, शराब और चुनाव को प्रभावित करने वाले संसाधनों पर नज़र रखी जा रही है।
लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा पांच साल के लिए सत्ता का हस्तांतरण होता है सो सभी पार्टियों के लिए एक समान नियमों का अनुपालन कराने की महति जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर है।
कोविड की तीसरी लहर के उफान पर आने के कारण आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरी मानी जा रही है सो चुनावी कार्यक्रमों में सभी दलों और नेताओं को कोविड अनुरूप व्यवहार करने की हिदायत जारी की गई हैं।
पदचिह्न टाइम्स।