अहमदाबाद दहलाने वाले 38 को मृत्युदंड, 11आतंकियों को मौत तक कारावास !
13 साल की सुनवाई के बाद अहमदाबाद जुलाई – 2008 सीरियल बम धमाको के आतंकियों को सजा सुनायी गई।
अहमदाबाद की स्पेशल अदालत ने 13 साल की सुनवाई के बाद देश में पहली बार 38 आतंकियों को मौत की सजा दी है और 11 अन्य आतंकियों को मौत होने तक जेल में रखने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2008 को अहमदाबाद में आतंकवादियों ने एक के बाद एक 22 बम धमाके किए थे – इन धमाकों में 56 नागरिकों की जान गई और दो सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए।
इस आतंकी घटना में 8 फरवरी को अदालत ने 49 को अपराधी पाया और 28 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था।
देश में बमकांड करने वाले आतंकियों को पहली बार एक साथ 38 अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई है।
इन आतंकियों पर इंडियन पैनल कोड की धारा 302 (हत्या), 307 हत्या का प्रयास, 121 देश के विरूद्ध युद्ध छेड़ने और यूएपीए आतंकवादी जैसी धाराओं में सजा दी गई है।
बम धमाकों में मारे गए नागरिकों को एक लाख, गंभीर घायलों को पचास हजार और घायलों को 50 व 25 हजार का मुआवजा देने के आदेश हैं।
इन आतंकियों ने अहमदाबाद के विभिन्न इलाकों और अस्पतालों को अपना निशाना बनाकर बस, साईकिल और कारों का इस्तेमाल बम विस्फोट में किया था।
पदचिह्न टाइम्स।