सुप्रीम कोर्ट ने टेनी के बेटे की बेल खारिज की – लखीमपुर खीरी मामले में नया मोड़ !
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने पर मामले ने फिर से सुर्खियां बटोरी।
सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने केंद्रीय सरकार के गृहराज्य मंत्री के बेटे की जमानत खारिज कर दी है।
अब बीजेपी मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को एक सप्ताह के भीतर फिर जेल की सलाखों के पीछे रहना है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य अभियुक्त आशिष मिश्रा को हत्या के मामले में त्वरित जमानत देकर देश में हलचल मचा दी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण, बैंच के अन्य न्यायाधीश सूर्य कांत और हिमा कोहली ने हाईकोर्ट की कार्यवाही को तुरत फुरत और पीड़ितों को सुने बिना जमानत आदेश को रद्द कर दिया है।
देश की विभिन्न अदालतों में हत्या से कम गंभीर मामलों में अभियुक्त जमानत के लिए प्रतिक्षारत हैं।
न्यायाधीश ने अपने निर्णय में पीड़ितों का पक्ष ना सुना जाना, एफआईआर पर हाईकोर्ट की अवांछित टिप्पणियां और निर्णय की अवधारणा को ही खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर भी बेल को चुनौती ना देने पर एतराज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के अपराध में स्पेशल इंववेस्टीगेसन टीम बनायी है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर जज को मामले पर निगाह रखने का दायित्व सौंपा है।
आशिष मिश्रा को फिर से जेल भेजने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की न्यायधर्मिता की मोहर जग जाहिर हुई है।
पदचिह्न टाइम्स।