शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी मामले में बेल मिल गई !
स्पेशल कोर्ट पीएमएलए ने सांसद की गिरफ्तारी को गैर कानूनी और मामले को दीवानी बताया।
सौ दिन जेल में बिताने के बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत जेल से बाहर आ गए हैं।
स्पेशल प्रिवेंशन आफ मनीलांड्रिंग एक्ट पीएमएलए के न्यायाधीश ने सांसद संजय रावत की गिरफ्तारी को गैर जरूरी और गैर कानूनी बताया है।
बेल आर्डर में जस्टिस एमजी देशपांडे ने लिखा कि दीवानी मामले को दवाब में आर्थिक अपराध या मनीलांड्रिंग का नहीं बनाया जा सकता है।
ईडी ने राकेश और सारंग वाधवन मुख्य अपराधियों को छोड़कर मनमानी गिरफ्तारी की है।
स्पेशल कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय राउत और प्रवीन राउत को दो लाख के बांड भराकर जमानत दे दी है।
ईडी ने बेल रद्द कराने के लिए तत्काल बंबई हाईकोर्ट का रूख किया लेकिन कोर्ट ने स्टे करने से इंकार कर दिया लेकिन सुनवायी आज के लिए तय की है।
बेल आर्डर में न्यायाधीश ने पाया कि प्रवीण राउत पर दीवानी का मामला बनता है लेकिन एजैंसी ने इसे संगीन आर्थिक अपराध बनाकर दर्ज किया है।
1040 करोड़ के फ्राड मामले में सरकारी एजैंसी पिक एंड चूज व्यवहार कर रही है।
मुख्य अपराधियों और पात्राचाल का ठेका देने वाली एजैंसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
संजय राउत की गिरफ्तारी की दीवानी मामले में गिरफ्तारी गैर जरूरी और गैर कानूनी है।
सांसद संजय राउत की रिहाई से शिवसेना उधव बालासाहेब ठाकरे मुंबई महापालिका चुनाव में प्रचार और प्रसार के आधार पर सुदृड़ हुई है।
पदचिह्न टाइम्स।