रेप मामले में आजन्म कारावास सजा काट रहे कुलदीप सैंगर ने डाली जमानत याचिका !
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से पक्ष रखने को कहा - पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सैंगर को बेटी की शादी हेतु क्या दो माह की जमानत दी जाये।
रेप मामले में आजन्म कारावास सजा काट रहे कुलदीप सैंगर ने डाली जमानत याचिका !
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से पक्ष रखने को कहा – पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सैंगर को बेटी की शादी हेतु क्या दो माह की जमानत दी जाये।
उन्नाव के कुख्यात रेप मामले में दोषी करार पूर्व बीजेपी विधायक ने बेटी की शादी में भाग लेने के लिए
दो माह की जमानत अर्जी दायर की है।
मामले की अगली तारीख 16 जनवरी तय हुई है।
उल्लेखनीय है कि नाबालिक बालिका के अपहरण और बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट ने
कुलदीप सैंगर को मृत्यु तक आजन्म कारावास की सजा सुनायी है।
कुलदीप सैंगर ने सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है।
अब बेटी की शादी समारोह में भाग लेने के लिए दो माह की जमानत अर्जी भी हाईकोर्ट में दाखिल की है।
उन्नाव रेप मामले में बीजेपी विधायक की भूमिका और छिछालेदर के बाद दलबदल कर चुके
कुलदीप सैंगर को पार्टी से निष्कासित किया गया था।
दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2019 में दबंग अपराधी को नाबालिक बालिका के अपहरण और
बलात्कार के लिए 25 लाख का आर्थिक दंड और मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से तब उत्तर प्रदेश की नाबालिग बेटी को न्याय मिला और 2017 के जघन्य मामले
को दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में पीड़ित के पिता की हत्या मामला दबाने के लिए कर दी गई थी।
पदचिह्न टाइम्स।