एनआईए कोर्ट ने सुनायी 28 अपराधियों को आजीवन कारावास !
तिरंगा यात्रा - 2018 कासगंज उत्तरप्रदेश चंदन गुप्ता हत्या मामले में दो बरी, एक की मौत और 28 को सजा।

एनआईए कोर्ट ने सुनायी 28 अपराधियों को आजीवन कारावास !
तिरंगा यात्रा – 2018 कासगंज उत्तरप्रदेश चंदन गुप्ता हत्या मामले में दो बरी, एक की मौत और 28 को सजा।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण , एन आईए – नेशनल इंवेस्टीगेशन एजैंसी स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने
कासगंज तिरंगा यात्रा 26 जनवरी 2018 में 22 वर्षीय चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 अपराधियों को
आजन्म कारावास की सजा सुनायी है।
स्पेशल कोर्ट में यह मामला दो साल से सुना जा रहा था।
जुलाई 2018 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और राष्ट्रीय सम्मान उल्लंघन की
धाराओं के चलते मामला एनआईकोर्ट में अंतरित किया गया।
अतिरिक्त जिला और सेशन जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपराधियों को धारा 302, धारा 307,
उपद्रव फैलाने और देशद्रोह की धाराओं का दोषी करार दिया है।
उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी 2018 को विश्व हिन्दू परिषद और स्थानीय युवाओं ने कासगंज
उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली थी। जहां चंदन गुप्ता और अन्य व्यक्ति की उपद्रवियों ने
हत्या कर दी और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का कृत्य किया।
एनआईए ने मामले की सटीक जांच कर अपराधियों पर दोष साबित किया। इस मामले की
सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो गई। दो बरी हुए हैं और 28 को आजन्म कारावास की
सजा मिली है।
पदचिह्न टाइम्स।