अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा सजा रूकवाने पहुँची मद्रास हाईकोर्ट !
जया प्रदा को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भुगतान रोकने के लिए छह माह की सजा।
अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा सजा रूकवाने पहुँची मद्रास हाईकोर्ट !
जया प्रदा को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भुगतान रोकने के लिए छह माह की सजा।
हिंदी और दक्षिण भारत की नामचीन अभिनेत्री जयाप्रदा को मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने
छह माह की साधारण कैद सुनायी है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद पर कर्मचारियों का
विधिक भुगतान न करने के मामले में ये सजा सुनायी है।
बताया गया है कि चैन्नई में जयाप्रदा के सिनेमा हाल के कर्मचारियों की मासिक विधिक किश्त
अनिवार्य भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जमा नहीं करायी गई।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा और सांझेदारों के
खिलाफ कर्मचारियों की पांच मामलों किश्तें रोकने का मुकदमा दर्ज कराया था।
वर्ष 2005 से चल रहे मुकदमे में अब 37.68 लाख रूपये की राशि
जयाप्रदा थियेटर को भरनी है।
मजिस्ट्रेट ने 10 अगस्त को सजा सुनायी है। अभिनेत्री जयाप्रदा निर्णय के वक्त
मौजूद नहीं रही सो मजिस्ट्रेट ने गैर जमानती वारंट भी इश्यू किया है।
पांच मामलों में जयाप्रदा थियेटर के मालिकों पर आरोप लगे हैं कि थियेटर में
काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहद
कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा न देने के आरोप हैं।
जयाप्रदा थियेटर अब बंद है और कर्मचारी अपने धन की मांग करने
कर्मचारी राज्य बीमा निगम में गुहार लगा रहे हैं।
अपनी सजा और गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए आज
जयाप्रदा ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की ।
जस्टिस जी जयाचंद्रन ने आज अभिनेत्री जयाप्रदा को एक सप्ताह की तारीख
दी है – चाहे तो इस अवधि में वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बकाया राशि का
भुगतान भी कर सकती हैं।
अगली सुनवायी की तारीख 18 अक्टूबर तय हुई है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अभिनेत्री के खिलाफ नवंबर 1991 से सितंबर 2022 तक
8.17 लाख का भुगतान न करने का आरोप लगाया है।
पांचों मुकदमों के लिए जयाप्रदा से 37.68 लाख की वसूली होनी है।
पदचिह्न टाइम्स।