सीबीआई आयी ज्यूडसरी की ज़द में दस हजार का जुर्माना और फटकार !
जांच अधिकारी जानबूझकर भ्रष्टाचार का एक मामला लटकाने का दोषी करार दिया गया।
दिल्ली की स्पेशल जज पुलस्तय प्रमाचला ने सीबीआई अधिकारियों पर जानबूझकर मामला लटकाने के मामले में अर्थ दंड और कठोर टिप्पणी की है।
सीबीआई जांच अधिकारी की भूमिका को निराशाजनक और न्यायालय की अवमानना से जुड़ा पाया गया है।
सीबीआई अधिकारी ने मामले की सुनवायी के अंतिम दिन हलफनामा दाखिल किया है कि संबंधित विभाग ने भ्रष्टाचार के मामले की जांच की अनुमति नहीं दी है सो न्यायालय के आदेशानुसार जांच रिपोर्ट दाखिल नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने मामले की पहली तारीख 22 जनवरी और दूसरी तारीख 26 फरवरी तक मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी।
सीबीआई अधिकारी का कहना है कि भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए संस्तुति करने वाले प्राधिकारी के पास मामला लटका हुआ है सो जांच नहीं की जा सकती है।
स्पेशल जज ने सीबीआई अधिकारी पर कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर दस हजार का अर्थ दंड लगाया है।
मामले की सुनवायी के लिए आखिरी तारीख तय कर दी है।
संयुक्त निदेशक को भविष्य में कोर्ट की अवमानना न करने और आदेश के अनुपालन के लिए सभी उपाय करने के आदेश दिए गए हैं।
पदचिह्न टाइम्स।