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कोविड मौत पर 50 हजार का मुआवजा !

स्टेट डिजास्टर रिसपोंस फंड से होगा भुगतान ।

कोविड मौत पर 50 हजार का मुआवजा !

स्टेट डिजास्टर रिसपोंस फंड से होगा भुगतान ।

— भूपत सिंह बिष्ट
भारत सरकार ने आखिरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दिया है कि कोविड मृतकों के आश्रितों को पचास हजार नकद सहायता अब राज्य आपदा प्रबंध फंड(SDRF) के माध्यम से दी जायेगी।

विगत जून माह में दिये एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( NDMA) कानून के अनुसार कोविड मौत पर भी अन्य आपदाओं में होने वाली मौत पर दिये जाने वाले सरकारी मुआवजे की जिम्मेदारी को तय किया है। आपदा में होने वाली मौत चाहे वो प्राकृतिक हो या वायरस की महामारी मुआवजे भुगतान की स्कीम निरंतर जारी रहेगी।

एसडीआरएफ के पास पर्याप्त फंड की व्यवस्था रहेगी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुआवजा राशि का वितरण करेगा। कोरोना मौत का मुआवजा पुरानी और नई सभी मामलों में देय है।

30 दिन के भीतर कोविड -19 मौत दस्तावेज के आधार पर बैंक खाते में मुआवजा जमा होगा। कोविड मृत्यु मामले में शिकायत और आपत्ति का निस्तारण जिला स्तर की कमेटी करेगी और जरूरी होने पर कोविड मृत्यु प्रमाणपत्र को सुधारकर जारी कर सकती है।


यह तो स्पष्ट है कि कोविड मृत्यु प्रमाणपत्र स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के अनुरूप स्वीकार किए जायेंगे।
अब उम्मीद की जा सकती है – कोविड वैक्सीनेशन के साथ अब सरकारें कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए कारगर योजना अमल में लायेगी। अन्यथा भारी भरकम मुआवजे का बोझ उठाना पड़ सकता है।

— भूपत सिंह बिष्ट।

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