एक रूका हुआ फैसला – राहुल गांधी को मिली अगले माह की तारीख !
गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश की अपील खारिज की और निर्णय ग्रीष्म अवकाश तक टला ।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चार बार के सांसद राहुल गांधी को
तारीख मिली है।
हाईकोर्ट के जज छुट्टी से लौटकर एक माह बाद मानहानि मामले पर
फैसला सुनायेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तमाम दलीलें
फिलहाल विचाराधीन है।
निचली अदालत की सजा पर भी अंतरिम स्टे देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है – ऐसा
आभास होता है कि मानहानि का केस अब पूरे राष्ट्र में नजीर बनता जा रहा है।
मानहानि केस में एक मजिस्ट्रेट ने दो साल की सजा सुनायी और राहुल गांधी की
लोकसभा सदस्यता चली गई ।
सेशन कोर्ट ने जब राहुल गांधी को राहत नहीं दी तो कांग्रेस के बड़े वकील
अभिषेक मनु सिंघवी अहमदाबाद हाईकोर्ट में उतरे।
पहले एक जज ने मामला सुनने से इंकार कर दिया और दूसरी बैंच ने मामले पर
निर्णय देने के लिए गर्मियों के अवकाश जून प्रथम सप्ताह तक की तारीख लगा दी।
राहुल गांधी के वकील की दलील थी कि मानहानि के मामले में लोकसभा
सदस्यता समाप्त होना बहुत बड़ी सजा है।
उच्च न्यायालय अगर राहुल गांधी को सजा में राहत देता है तो सांसद को
अपूर्णीय क्षति होगी
सो मामले में सजा टालने पर तुरंत स्टे दी जाये और बाकि निर्णय के
गुण – दोष पर सुनवायी जारी रखी जाये ।
अब राहुल गांधी को सांसदी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
खटखटाना होगा।
अन्यथा छह माह बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव कराना
वैधानिक अनिवार्यता हो जायेगी।
ये फैसला अपने आप में नजीर बनता जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का
भाषण जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया।
ये चुनावी भाषण गुजरात कोर्ट में मानहानि का मामला बन गया और
एक सांसद को अपनी सदस्यता खोनी पड़ी है।
पदचिह्न टाइम्स।
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