मोरबी पुल टूटने पर गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब !
चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने नागरिकों की असमायिक मौत पर स्वत: संज्ञान लिया।
मोरबी पुल टूटने पर गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा जवाब !
चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने नागरिकों की असमायिक मौत पर स्वत: संज्ञान लिया।
विधानसभा चुनाव में जा रही गुजरात सरकार के लिए एक और नया मुद्दा अब हाई कोर्ट में खड़ा हो गया है।
चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के माध्यम से गुजरात सरकार को, मोरबी म्युनिस्पल कमीशनर, डिस्ट्रिक कलक्टर मोरबी और राज्य मानव अधिकार आयोग को पुल टूटने की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश मान्य हाईकोर्ट गुजरात ने जारी किया है।
सरकार को दस दिन के भीतर दुर्घटना के बाद उठाये गए सभी कदमों की जानकारी देनी है।
चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की बैंच ने अपने आदेश में कहा कि सौ से अधिक लोगों की दुखद हादसे में असमायिक मृत्यु बेहद अफसोसनाक है।
सरकार दस दिन में अब तक की कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करे। मामले की अगली सुनवायी सोमवार को नियत है।
गुजरात सरकार के लिए मोरबी पुल टूटने में अब लापरवाह कंपनी मालिक और सभी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की विवशता बन रही है।
ये दुर्घटना मोरबी विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा हो गया है। उल्लेखनीय है पुल टूटने से 140 लोगों की जान जाने की खबर है।
पदचिह्न टाइम्स।