आठ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को मिली केरल हाईकोर्ट से राहत!
केरल राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान के कार्यालय ने कुलपतियों को इस्तीफा देने का नोटिस दिया था।

आठ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को मिली केरल हाईकोर्ट से राहत!
केरल राज्यपाल और कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान के कार्यालय ने कुलपतियों को इस्तीफा देने का नोटिस दिया था।
केरल राज्यपाल और सरकार के बीच सत्ता संघर्ष अब हाईकोर्ट तक पहुंचा है।
केरल की वामपंथी सरकार ने आठ विश्वविद्यालयों में सीधे उप कुलपतियों की नियुक्ति की थी।
गवर्नर चाहते हैं कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होने के नाते सरकार तीन नामों का पैनल बनाकर भेजती और गवर्नर एक नाम को स्वीकृति देते।
अब आठ यूनिवर्सिटी के उप कुलपति सीधे नियुक्त कर दिए गए तो गवर्नर कार्यालय ने इन्हें 24 अक्टूबर दीवाली के दिन तक इस्तीफा देने को कहा था।
अन्यथा इन की बर्खास्तगी तय की जा रही थी।
आठों उप कुलपति संभावित बर्खास्तगी के विरोध में केरल हाईकोर्ट पहुंचे।
जस्टिस देवेन रामचंद्रन की पीठ ने आदेश दिया है कि सभी उप कुलपति दस दिन के भीतर गवर्नर के नोटिस का जवाब दें।
गवर्नर कार्यालय के वकील ने कोर्ट को बताया कि उपकुलपति नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी हुई है सो नोटिस जारी किए गए हैं।
कोर्ट का आदेश है कि गवर्नर कानून के तहद उपकुलपति को बर्खास्त कर सकते हैं।
छुट्टी के दिन केरल हाईकोर्ट ने विशेष सुनवायी की है।
कोर्ट ने कहा है – कोई भी किसी को त्यागपत्र देने के लिए विवश नहीं कर सकता है।
यूनिवर्सिटी आफ केरला, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कोचीन युनिवर्सिटी आफ सांइस एंड टेक्नोलोजी, केरला यूनिवर्सिटी आफ फिसरिज एंड ओसियन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी आफ संस्कृत, द यूनिवर्सिटी आफ कालिकट एंड थूंचट इजूथचन मलायम यूनिवर्सिटी के उपकुलपति केरल गवर्नर के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचे हैं।
पदचिह्न टाइम्स।