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वन रैंक वन पैंशन 21 लाख पैंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट की राहत !

अब 28 फरवरी 2024 तक मोदी सरकार को पूर्व सैनिकों को करना है - 28 हजार करोड़ एरियर भुगतान।

वन रैंक वन पैंशन 21 लाख पैंशनर्स को सुप्रीम कोर्ट की राहत !
अब 28 फरवरी 2024 तक मोदी सरकार को पूर्व सैनिकों को करना है – 28 हजार करोड़ एरियर भुगतान।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 तक 21 लाख पूर्व सैनिक पैंशनर्स के बकाया भुगतान का आदेश दिया है।
रक्षा मंत्रालय ने मार्च 2019 से वन रैंक, वन पैंशन योजना का एरियर भुगतान लटकाया हुआ है।

28 हजार करोड़ का OROP बकाया भुगतान रक्षा मंत्रालय अगली चार छमाही किश्तों में करना चाहती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को इस अधिसूचना को वापस लेने का आदेश 13 मार्च को दिया था।

इंडियन एक्ससर्विस मैन मूवमैंट की याचिका पर मोदी सरकार को आदेश दिया है – देश रक्षा से

रिटायर सैनिकों और फैमिली पैंशनर्स को 28 फरवरी 2024 तक एक या किश्तों में भुगतान उपलब्ध कराया जाये।

सरकार का कहना है – बजट में 28 हजार करोड़ एरियर भुगतान के लिए व्यवस्था नहीं है।
सरकार वन रैंक – वन पैंशन एरियर भुगतान के लिए दो साल का वक्त चाहती थी और ये सूचना सरकार

सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपना चाहती थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सरकार को कोर्ट में पारदर्शिता अपनाने काआदेश दिया।

कोर्ट में पक्षकारों से कुछ भी गुप्त रखने की जरूरत नहीं है।

अब सरकार को वीरता पुरस्कार से सम्मानित पूर्व सैनिक और फैमली पैंशनर्स लगभग 6 लाख को

30 अप्रैल तक एरियर भुगतान देना है।

70 साल और अधिक आयु के 4 लाख पैंशनर्स को 30 जून तक OROP का भुगतान करना होगा।

अन्य सभी पैंशनर्स को तीन किश्त 31 अगस्त, 30 नवंबर और 28 फरवरी तक पैंशन बकाया भुगतान

करने का आदेश जारी हुआ है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला शामिल रहे।

    • भूपत सिंह बिष्ट

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