एमएलए प्रत्याशी को अपराधिक रिकार्ड का व्यापक प्रचार – प्रसार कराना होगा – श्रीमती सौजन्या !
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उतरे प्रत्याशी अब अपराधिक मामलों की जानकारी छुपा नहीं पायेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग द्वारा अपराधिक मामले झेल रहे प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा चुनाव में अपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को अपने अपराधिक विवरण समाचार पत्र में तीन बार प्रकाशित कराना पड़ेगा।
पार्टी को अपने प्रत्याशी के अपराध का विवरण अपनी वेब साइट में भी प्रमुखता से प्रकाशित करना है।
साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि ऐसे प्रत्याशी के चयन का क्या आधार है ?
श्रीमती सौजन्या , मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने एक वीडियो में स्पष्ट किया है – हर प्रत्याशी को निर्धारित प्रपत्रों में अपने अपराधिक मुकदमों की जानकारी देनी है। तीन बार प्रकाशित होने वाले विवरण के लिए अखबार का सर्कुलेशन निश्चित संख्या से कम ना हो।
चुनाव अभियान के दौरान ये जानकारी वाले विज्ञापन तीन बार जारी करने होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए चुनाव आयोग ने अपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों का विवरण प्रकाशित करने के लिए कड़े नियम बनाये हैं।
रिटर्निंग आफिसर, जिला चुनाव अधिकारी हर प्रत्याशी से अपराधिक जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में हासिल करेंगे।
मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा संबंधित जानकारी निर्वाचन आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जानी है।
अब आशा की जानी चाहिए – राष्ट्रीय दल और प्रादेशिक दल बाहुबली अपराधियों को अपना टिकट थमाने में कोताही बरतेंगे।
साफ सुथरी राजनीति के लिए सुशिक्षित व सभ्य प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला होना जरूरी है। तभी लोकतंत्र में प्रदेश का कल्याण और विकास संभव है।
पदचिह्न टाइम्स।