हाइकोर्ट ने चार धाम यात्रा हेतु श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक हटायी !
कोविड का प्रोटोकाल सुनिश्चित करना पड़ेगा।
हाइकोर्ट ने चार धाम यात्रा हेतु श्रद्धालुओं की संख्या पर रोक हटायी !
कोविड का प्रोटोकाल सुनिश्चित करना पड़ेगा।
उत्तराखंड हाइकोर्ट नैनीताल ने पूर्व में निर्धारित चारधाम के लिए मात्र तीन हजार यात्री संख्या पर रोक हटाने का निर्णय दिया है।
अब किसी भी धाम में यात्री की संख्या सीमित नहीं होगी। उल्खेनीय है कि चारधाम यात्रा शुरू करते हुए श्री बदरीनाथ धाम में 1200, श्री केदारनाथ धाम में 800, श्री गंगोत्री धाम में 600, और श्री यमुनोत्री धाम में 400 प्रतिदिन यानि कुल तीन हजार यात्रियों की संख्या नियत की गई थी।
यात्रियों को पूर्व की भांति कोविड के दोनों टीके लगे होने का प्रमाणपत्र या यात्रा से 72 घंटे पूर्व कराया गया आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ रखनी है।
उत्तराखंड हाइकोर्ट के इस आदेश से चारधाम यात्रियों, होटल व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर, ट्रेवल एजेंटों और यात्रा पर आश्रित सभी वर्गों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
अब यात्राकाल का समय दीपावली पर्व तक सिमट कर रह गया है सो सरकार को उत्तराखंड में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हर संभव सुविधायें मुहैया करानी होंगी ताकि यात्रा सत्र सरकार और जनता के लिए सकरात्मक व आर्थिक लाभ कारक रहे।
पदचिह्न टाइम्स।