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लम्बी अवधि वीसा धारक पाकिस्तानी बीवी को वापस लाने के आदेश !

मानव अधिकार जीवन में परम पवित्र और सर्वोपरि - जम्मू -कश्मीर  हाई कोर्ट !

 

लम्बी अवधि वीसा धारक पाकिस्तानी बीवी को वापस लाने के आदेश !

मानव अधिकार जीवन में परम पवित्र और सर्वोपरि – जम्मू -कश्मीर  हाई कोर्ट !

63 साल की पाकिस्तानी महिला रक्षंदा राशिद को वापस भारत लाने के आदेश जम्मू -कश्मीर  हाई कोर्ट

ने जारी किए हैं।

पाकिस्तानी महिला रक्षंदा विगत 38 सालों से जम्मू में अपने पति जहूर अहमद

और दो बच्चों के साथ रह रही थी। 22 अप्रैल को भारत के खिलाफ पहलगाम

आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीसा रद्द करके उन्हें वापस भेजा

गया है। भारत ने लगभग 786 और पाकिस्तान ने 1465 नागरिकों को वापस

भेजा है।

पाकिस्तानी महिला रक्षंदा राशिद लम्बी अवधि के वीसा पर अपने परिवार के साथ

जम्मू में रह रही थी और

उसे 30 अप्रैल को अटारी बॉर्डर अमृतसर से पाकिस्तान वापस भेजा गया। जम्मू -कश्मीर  हाई कोर्ट में फरियादी

ने बताया – उसका पाकिस्तान में अब  कोई घर और रिश्तेदार नहीं हैं सो लाहौर के होटल में रह रही है।

उसको आर्थिक तंगी के चलते भरण पोषण व  बीमारी के चलते अपने परिवार की तत्काल जरूरत है।

FILE PHOTO OF PAKISTANI WOMAN IN INDIA

जम्मू -कश्मीर  हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारी को आदेश दिया है कि 63 साल की पाकिस्तानी महिला

रक्षंदा राशिद को वापस भारत लाने की व्यवस्था की जाये। जीवन में मानव अधिकार परम पवित्र और सर्वोपरि

हैं। लम्बी अवधि के वीसाधारियों को बिना नोटिस देश छोड़ने का आदेश मानव अधिकारों का हनन है।

पदचिह्न टाइम्स।

 

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