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बंबई हाईकोर्ट : आर्यन खान पर ड्रग्स साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं !

एनसीबी पुख्ता सबूत नहीं दे पायी; अब जोनल डायरेक्टर जांच के दायरे में।

बंबई हाईकोर्ट : आर्यन खान पर ड्रग्स साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं !
एनसीबी पुख्ता सबूत नहीं दे पायी; अब जोनल डायरेक्टर जांच के दायरे में।

शाहरूख खान के बड़े बेटे आर्यन खान को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

28 अक्टूबर को जमानत पर रिहा किए गए आर्यन के खिलाफ एनसीबी (नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो) ड्रग साजिश करने के पर्याप्त सबूत नहीं दे पायी है।

आज हाईकोर्ट ने जमानत का विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए आर्यन खान पर कथितआरोप लगाये गए कि मुंबई – गोवा क्रूज पर ड्रग पार्टी आयोजित करने में साजिशकर्ता हैं।

आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमीजा के बीच साजिश के सबूत उपलब्ध नहीं हैं। इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया है।

अब इस मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े पर वसूली सहित तमाम आरोप तब लगने शुरू हुए — जब इस ड्रग मामले के कुछ सरकारी गवाह गंभीर आरोपों में लिप्त अपराधी पाये  गये ।

क्रूज में एनसीबी ने 2 अक्टूबर को 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मैफीड्रान, 21 ग्राम चरस, 22 गोली एमडीएमए और एक लाख तैतीस हजार की नकदी बरामद की और शाहरूख खान के बेटे को ड्रग कारोबार से संबधित बताकर 26 दिन हिरासत में रखा।

एनसीबी की कार्यवाही को युवाओं में सुधार की जगह , पोलिटिकल रंग से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के नामी वकीलों ने आर्यन की जमानत के लिए हाईकोर्ट में पैरवी की है।

अब समीर वानखड़े के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और मामले में उगाही के आरोप भी तय होने हैं।
पदचिह्न टाइम्स।

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